Child Care Leave | संतान पालन अवकाश |

मध्य प्रदेश (MP) में चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave - CCL) की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को भी दी जाती है। यह अवकाश महिला कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ-6-1/2022/नियम/चार, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के माध्यम से संतान पालन अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों का मानकीकरण किया गया है।

उक्त आदेश, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2015 तथा परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2022/नियम/चार, दिनांक 23 मई, 2022 के संदर्भ में, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 38(ग) के अंतर्गत निर्गत किया गया है। इस आदेश के अनुसार, संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रपत्र – 1, 2 एवं 3 का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा। उक्त प्रपत्रों में नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा तथा अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

मध्यप्रदेश में चाइल्ड केयर लीव (CCL) की  जानकारी

1. उद्देश्य (Purpose of CCL):

- चाइल्ड केयर लीव बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, परीक्षा, या विशेष देखभाल जैसे कारणों से दी जाती है।

- इसका मुख्य उद्देश्य कार्यरत माताओं को परिवार और कार्य के बीच संतुलन प्रदान करना है।

2. पात्रता (Eligibility):-

– महिला कर्मचारी  स्थायी शासकीय सेवक होनी चाहिए। |

– पुरुष कर्मचारी  यदि वह एकल अभिभावक (single parent) है (जैसे विधुर, तलाकशुदा या पत्नी से अलग रह रहे हों)। |

3. अवकाश की अवधि (Leave Duration):

 अधिकतम अवधि — 730 दिन (2 वर्ष)

 बच्चों की संख्या —- अधिकतम 2 बच्चों के लिए 

सेवाकाल में उपयोग —-पूरे सेवाकाल में केवल एक बार 

 दिव्यांग बच्चे के लिए — विशेष छूट दी जा सकती है 

4. वेतन (Pay during CCL):-

 अवधि —- वेतन स्थिति 

  पहले 365 दिन — पूर्ण वेतन (Full Pay)

 अगले 365 दिन – आधा वेतन (Half Pay)

Note:- यह भी ध्यान दें कि CCL के दौरान वेतन उसी प्रकार दिया जाता है जैसे सामान्य अवकाश पर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए स्वीकृति अनिवार्य है।

5. आवेदन प्रक्रिया (Application Process):--

1. प्रपत्र 1:- कर्मचारी स्वयं द्वारा आवेदन किया जाता है।

2. प्रपत्र 2:- संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशंसा की जाती है।

3. प्रपत्र 3:- कार्यालय अभिलेखों हेतु विवरण दर्ज किया जाता है।

आवेदन पत्र में कारण स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है — जैसे कि:

- परीक्षा की तैयारी

- चिकित्सा उपचार

- विद्यालय में प्रवेश या देखभाल की आवश्यकता

6. प्रमुख नियम एवं शर्तें (Important Rules and Conditions):---

- CCL सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए ही ली जा सकती है, अन्य कारणों से नहीं।

- CCL को एक बार में पूरी अवधि के लिए या कई टुकड़ों में भी लिया जा सकता है।

- इस अवकाश को अर्जित अवकाश (EL) की तरह नियमित सेवा अवधि में गिना जाता है।

- किसी विशेष परिस्थिति में इसे त्योहारी अवकाश, मेडिकल लीव आदि के साथ जोड़ा जा सकता है।

7. अनुमोदन (Approval):

   - यह अवकाश प्रशासनिक अधिकारी या विभागाध्यक्ष की अनुमति के बाद ही मान्य होता है।

CCL से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी 

- चाइल्ड केयर लीव एक साथ या टुकड़ों में ली जा सकती है।

- छुट्टी के दौरान कर्मचारी को कहीं और सेवा में न लगाया जा सकेगा।

- छुट्टी के समय कर्मचारी को उपस्थिति प्रमाणित नहीं करना होता, लेकिन कारण स्पष्ट होना चाहिए।


(FAQ) – 

Q1. चाइल्ड केयर लीव किसे मिलती है?

Ans.यह अवकाश महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है।

Q 2. पुरुष कर्मचारी को मिल सकती है?

Ans.हाँ, अगर वह एकल अभिभावक (Single Parent) हैं — जैसे विधुर, तलाकशुदा या पत्नी से अलग रह रहे हों।

Q 3. कितने दिनों की छुट्टी मिलती है?

Ans.कुल 730 दिन (2 साल) की छुट्टी मिलती है, पूरे नौकरी के समय में।

Q 4. कितने बच्चों के लिए मिलती है?

Ans.अधिकतम दो बच्चों के लिए।

Q 5. क्या इस छुट्टी में वेतन मिलता है?

Ans.हाँ।

- पहले 365 दिन – पूरा वेतन

- अगले 365 दिन – आधा वेतन

Q 6. यह छुट्टी कब ली जा सकती है?

Ans. जब बच्चे को पढ़ाई, इलाज, परीक्षा या देखभाल की ज़रूरत हो।

Q 7. क्या एक बार में पूरी 730 दिन की छुट्टी ले सकते हैं?

Ans. नहीं, छुट्टी टुकड़ों में ली जा सकती है।

Q 8. छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें?

Ans. विभाग में निर्धारित फॉर्म भरकर अनुमति लेनी होती है।

Q 9. क्या यह छुट्टी नौकरी में बाधा माने जाएगी?

Ans.नहीं, यह नियमित सेवा का हिस्सा मानी जाती है।


Child care leave (CCL) के संबंध में वित्त विभाग का आदेश के लिए यहां पर क्लिक करें ।

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