मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए अवकाश एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक विश्राम प्रदान करता है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारी की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने का अवसर भी देती है। इस प्रस्तावना के माध्यम से हम शिक्षा विभाग में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अवकाशों, उनके नियमों और प्रयोजनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाते हैं, जो "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977" के अंतर्गत निर्धारित हैं। नीचे प्रमुख अवकाशों की जानकारी संबंधित आदेशों सहित दी गई है:प्रमुख अवकाश के प्रकार एवं नियम
विषय सूची
- 1. आकस्मिक अवकाश(casual leave)
- 2. लघुकृत अवकाश(Shortened Leave)
- 3. अर्जित अवकाश(Earned Leave)
- 4. मातृत्व अवकाश(Maternity Leave)
- 5. चिकित्सा अवकाश(Medical leave)
- 6. संतान पालन अवकाश(Child Care Leave)
- 7. विशेष अर्जित अवकाश(Special Earned Leave)
- 8. अध्ययन अवकाश(Study Leave)
- 9. एच्छिक अवकाश(Optional leave)
- 10. अर्धवेतन अवकाश(Half Pay Leave)
- 11. अवेतनिक अवकाश( Leave without pay-LWP)
1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL):
1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL):
- संख्या:- प्रति वर्ष 13 दिन।
- महिला शिक्षकों के लिए: हरितालिका तीज हेतु 1 अतिरिक्त विशेष अवकाश।
- प्रयोजन: आपातकालीन या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए।
-महिला कर्मचारियों के लिए 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश
⇒ आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें।
2. लघुकृत अवकाश (Shortened Leave)
⇒यह अवकाश अलग से अर्जित नहीं किया जाता। इसे अर्धवेतन अवकाश में से घटाया जाता है।
⇒ लघुकृत अवकाश की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सामान्यतः इसे चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर दिया जाता है।
⇒यदि कर्मचारी अध्यान अवकाश लेना चाहते हैं, तो वे 180 दिन तक के अर्धवेतन अवकाश को लघुकृत अवकाश में बदल सकते हैं।
⇒लघुकृत अवकाश में अर्द्धवेतन अवकाश का दुगना वेतन दिया जाता है।
3. अर्जित अवकाश (Earned Leave - EL)
- अर्जन दर:⇒ प्रत्येक वर्ष 30 दिन (15 दिन जनवरी और 15 दिन जुलाई में)।
- अधिकतम संचयन:⇒ 300 दिन तक।
- उपभोग सीमा:⇒ एक बार में अधिकतम 120 दिन।
- नवनियुक्त एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी:⇒ प्रति माह 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा होगा। - नगदीकरण:⇒ सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर अधिकतम 300 दिन तक नगदीकरण की अनुमति है,
-अवकाश अवधि में वेतन:⇒ -छुट्टी पर जाने से ठीक पहले जो वेतन मिल रहा हो, उसी दर से अवकाश अवधि का वेतन देय रहेगा।
- प्रयोजन:⇒ लंबी छुट्टियाँ जैसे यात्रा, आराम, शादी, आदि।...
4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- संख्या:⇒ अधिकतम 180 दिन (6 माह) — 2 बच्चों तक।
- प्रयोजन:⇒ प्रसव के पूर्व और बाद की देखभाल के लिए।
- अवकाश पर जाने से पहले जिस वेतन पर कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, वही अवकाश वेतन के रूप में दिया जाता है।
- अवकाश का विभाजन: महिला कर्मचारी डिलीवरी से पहले अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश ले सकती हैं, शेष अवकाश डिलीवरी के बाद लिया जा सकता हे
5. चिकित्सा अवकाश
soon updated...
6. संतान पालन अवकाश (Child Care Leave - CCL)
- संख्या:⇒ महिला शिक्षकों के लिए 730 दिन तक।
- प्रयोजन:⇒ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए।
- विशेष:⇒ यह अवकाश वेतन सहित होता है।
और अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें।
7. विशेष अर्जित अवकाश
soon updated...
8. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
- प्रयोजन:⇒ उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए।
- विशेषता:⇒ सेवा के कुछ वर्षों के बाद ही मान्य।..
9. ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave):--
- संख्या:⇒ राज्य सरकार द्वारा घोषित त्योहारों में से प्रति वर्ष 3 दिन।
- विशेषता:⇒ पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।...
10. आधे वेतन का अवकाश (Half Pay Leave - HPL):
अर्जन दर:⇒ प्रत्येक वर्ष 20 दिन।
उपभोग:⇒ जमा की गई अवधि के अनुसार।
वेतन:⇒ पूर्ण वेतन का आधा।..
- हर पूरे साल पर कर्मचारियों को 20 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश मिलता है।
- इस अवकाश में कोई सीमा नहीं होती कि कर्मचारी कितने दिन अवकाश ले सकते हैं।
- इस अवकाश में कर्मचारी को पूर्ण वेतन के आधार पर वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है।
11. अवैतनिक अवकाश (Leave Without Pay - LWP)
- प्रयोजन:⇒ जब अन्य अवकाश उपलब्ध न हों।
- विशेषता:⇒ वेतन कटता है, लेकिन नौकरी सुरक्षित रहती है (स्वीकृति आवश्यक)।
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