लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 मई 2007 को शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके शिक्षा स्तर को सुधारना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।, लाड़ली लक्ष्मी योजना उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
🎯 योजना का उद्देश्य
~ बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
~बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
~ बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
✅ पात्रता मानदंड
* बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
* बालिका मध्य प्रदेश की निवासी हो और आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो।
* माता-पिता आयकर दाता न हों।
* परिवार में अधिकतम दो संतान हों; दूसरे बच्चे के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
* विशेष परिस्थितियों में, जैसे अनाथ बालिकाएं, दत्तक ली गई बालिकाएं, या बलात्कार पीड़िता से जन्मी बालिकाएं भी पात्र हैं।
💰 आर्थिक लाभ
* कक्षा 6वीं में प्रवेश पर ₹2,000।
* कक्षा 9वीं में प्रवेश पर ₹4,000।
* कक्षा 11वीं में प्रवेश पर ₹6,000।
* कक्षा 12वीं में प्रवेश पर ₹6,000।
* स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (न्यूनतम दो वर्ष) में प्रवेश पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में।
* 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹1,00,000 की राशि, बशर्ते बालिका ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो और विवाह न्यूनतम वैधानिक आयु के बाद हुआ हो।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
* बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
* माता-पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
* परिवार नियोजन का प्रमाण (यदि आवश्यक हो)।
* आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण प्रमाण।
* आयकर दाता न होने का घोषणा पत्र।
* बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड आदि)।
* पासपोर्ट साइज फोटो।
📝 आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
1.https://ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाएं।
2. "Application Letter" टैब पर क्लिक करें।
3. "General Public" विकल्प चुनें।
4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. फॉर्म को सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन:
1. निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत या नगरपालिका कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
2. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
3. फॉर्म को लोक सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय में जमा करें।
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📌 महत्वपूर्ण जानकारी
* आवेदन बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
* विशेष परिस्थितियों में, जैसे माता-पिता की मृत्यु, आवेदन बालिका के जन्म के पांच वर्ष तक किया जा सकता है।
* योजना का लाभ केवल दो बालिकाओं तक सीमित है; हालांकि, एक साथ तीन बालिकाओं के जन्म पर सभी को लाभ मिल सकता है।
* यदि बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले होती है या वह शिक्षा छोड़ देती है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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नोट: यह जानकारी सरकारी और निजी स्रोतों से ली गई है। कृपया विवरण की पुष्टि के लिए अस्वीकरण पढ़ें।