GST (वस्तु एवं सेवा कर) क्या है? | सम्पूर्ण जानकारी
GST यानी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया। यह देश भर में "एक राष्ट्र, एक कर" की नीति को साकार करता है।
📌 परिभाषा:
GST यानी Goods and Services Tax एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह केंद्र और राज्य के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके लाया गया था।
मुख्य बिंदु:
- लागू: 1 जुलाई 2017
- कर की प्रकृति: अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
- अधिनियम: GST Act, 2017
- संविधान संशोधन: 101वां संशोधन
- उद्देश्य: केंद्र व राज्य के सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना
GST के प्रकार:
- CGST (केंद्रीय GST): केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- SGST (राज्य GST): राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- IGST (एकीकृत GST): अंतरराज्यीय लेन-देन पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है।
- UTGST: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू कर।
GST का उद्देश्य:
- देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू करना
- कई करों की जगह एक कर प्रणाली
- कालेधन पर नियंत्रण
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
GST के लाभ:
- कर प्रणाली सरल और पारदर्शी हुई
- व्यापारियों पर टैक्स बोझ कम हुआ
- उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं सस्ती हुईं
- राजस्व संग्रह में वृद्धि
GST से जुड़े उदाहरण:
अगर आप दिल्ली से किसी ग्राहक को मोबाइल फोन बेचते हैं जो मुंबई में है, तो इस लेन-देन पर IGST लगेगा क्योंकि यह अंतरराज्यीय बिक्री है। वहीं, अगर वही मोबाइल किसी दिल्ली निवासी को बेचा जाता है, तो CGST + SGST लगेगा।
प्रश्नों के लिए उपयोगी तथ्य:
- भारत में GST लागू करने वाला 1st राज्य: असम
- GST काउंसिल अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री
- GST दरें: 5%, 12%, 18%, 28% (मुख्य स्लैब)
निष्कर्ष:
GST ने भारत की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाया है। यह ना सिर्फ व्यापार में सहूलियत देता है, बल्कि कर चोरी पर भी लगाम लगाता है। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।