RTE admission 2025 MP | full jankari | शिक्षा का अधिकार प्रवेश 2025 |


    RTE एडमिशन

RTE एडमिशन का मतलब है Right to Education (शिक्षा का अधिकार) के तहत प्रवेश  

भारत में RTE Act, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के अनुसार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 

RTE एडमिशन मुख्य रूप से इस बात के लिए होता है कि निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग (EWS - Economically Weaker Section) तथा वंचित समूहों (DG - Disadvantaged Groups) के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। इन बच्चों का दाखिला सरकारी खर्च पर कराया जाता है, और उनका स्कूल फीस भी सरकार वहन करती है।  

RTE admission 2024 MP | full jankari | शिक्षा का अधिकार प्रवेश 2024 |

MP RTE के लिए कौन पात्र है ?(योग्यता क्या हे )

राज शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2025/1898 दिनांक 25-04-2025 के अनुसार ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो-

*अनुसूचित जाति,

*अनुसूचित जनजाति,

*वन भूमि के पट्टाधारी परिवार,

*विमुक्त जाति,

* निशक्त बच्चे(मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार)

* एचआईवी ग्रस्त बच्चे,

कमजोर वर्ग:-

*गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे अनाथ बच्चे,(राज शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)

*कोविड-19 से माता-पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा,आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही  । इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे:-

1. परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है,

2. माता-पिता की कोविद-19 से मृत्यु हुई हो या 3.माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वेध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या 4.माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है । 5.कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है,जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई । 6.बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।

प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:--

                       वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण

 1. वंचित समूह में अनुसूचित जाति/ जनजाति / विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति /जनजाति / विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज ही मान्य होगा ।

2. यदि किसी बच्चे के भाई / बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा । यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य  है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे ।

3. विमुक्त जाति में शामिल पालक के बच्चे ।

4. बच्चों के पालक /अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या बनाअधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा । विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा ।

5. एचआईवी ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

कमजोर वर्ग

1 कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं । अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा । यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो वह दस्तावेज मान्य होगा । आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा । सत्यापन अधिकारी का दायित्व है की आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित बीपीएल कार्ड धारी हो ।

2 शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है । उनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला

बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

3 राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/ अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता

तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम

के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

निवास का प्रमाण-पत्र

निवास प्रमाण पत्र के रूप में पलक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे ।

1 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र 

2 मतदाता परिचय पत्र

3 राशन कार्ड /पात्रता पर्ची /समग्र पर्ची,

4. ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड,

5. पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस /बिजली बिल/ पानी बिल,

6.कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों की पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो

यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे । 

जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज

1 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ।

2 जहां जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा ।

     (क) अस्पताल / सहायक नर्स तथा एएनएम का रजिस्टर रिकॉर्ड,

     (ख) आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड,

     (ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चों की आयु का स्व-घोषणा पत्र ( बशर्ते की बच्चों के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी या प्नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां की वह रहता है / रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के  हस्ताक्षर से प्रवेश के  6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा ।

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए  कोन कोन से डॉक्यूमेंट चाहिए ।

                                1.आधार कार्ड

                               2.समग्र id

                               3.जन्म प्रमाण पत्र

                               4.जाति प्रमाणपत्र

                               5 .BPL राशनकार्ड

                               6 .मूल निवासी प्रमाणपत्र

                               7 .आय प्रमाणपत्र

 RTE बच्चों को क्या क्या फ्री मिलता है ?

 निशुल्क शिक्षा एवं मध्यान्ह भोजन  के साथ बच्चों को पुस्तक,साइकिल, गणवेश  फ्री मिलता हे |

में MP RTE के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ ?

आयु सीमा के संबंध में पात्रता:-

नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षाअनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी । सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना नर्सरी , केजी-1,केजी-2 के लिए 31/07/2025 एवं कक्षा-1 के लिए 31/09/2025 की स्थिति में की जाएगी ।

 1. नर्सरी     न्यूनतम आयु 3 वर्ष से अधिकतम 4 वर्ष 6माह

 2.केजी-1    न्यूनतम आयु 4 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष 6माह

3.केजी-2    न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष 6माह

 4.कक्षा-1    न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष 6माह

सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल प्रति से मिला न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पत्र माना जाएगा ।

प्रवेश कब होगा (admission process)

                                                  राज शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2025/1898 दिनांक 25-04-2025 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी |

प्रथम चरण                             

 1.पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार–

दिनांक 07/05/2025 से 21/05/2025 तक     

2 आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र (शासकीय जन शिक्षा केंद्र ) में सत्यापन करना —

दिनांक 07/05/2025 से 23/05/2025 तक

3 रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना -

29/05/2025

4 आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग– 02/06/2025 से 10/06/2025 तक

द्वितीय चरण(update soon)

1 द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन –

2 द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाना-

3 द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन –

4 आवंटन उपरांत आशा की स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग–

 आवेदन कैसे करें

आरटीई में प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं । आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं भी नलाइन दर्ज कर सकते हैं। जिसकी लिंक है http://rteportal.mp.gov.in है पर दर्ज कर सकते हैं | एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पत्र होगा | ऑनलाइन आवेदन में कम से कम तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करनाहो गा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है ।

Note:- अधिक जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र का अवलोकन करें

राज शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र के लिए यहाँ क्लिक करे |

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